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सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा: एमपी पंचायत सचिवों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की नई नीति

लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम में, सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत सचिवों के लिए अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में एक बड़े फैसले की घोषणा करने की उम्मीद है।

By: Rekha 
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सीएम मोहन यादव की बड़ी घोषणा: एमपी पंचायत सचिवों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की नई नीति

लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले एक महत्वपूर्ण कदम में, सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत सचिवों के लिए अनुकंपा नियुक्तियों के संबंध में एक बड़े फैसले की घोषणा करने की उम्मीद है। इस पहल का उद्देश्य सेवा के दौरान पंचायत सचिवों के असामयिक निधन की स्थिति में उनके परिवारों को सहायता प्रदान करना है।

घोषणा की मुख्य बातें
अनुकंपा नियुक्ति नीति, नई नीति मृत पंचायत सचिवों के रिश्तेदारों के लिए अनुकंपा नियुक्ति की अनुमति देगी, भले ही संबंधित जिले में कोई रिक्तियां न हों।

इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पंचायत सेवा ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 2011 में संशोधन किया जाएगा।

अंतर-जिला नियुक्तियाँ, ऐसे मामलों में जहां मृत सचिव के जिले में कोई रिक्ति नहीं है, नियुक्ति दूसरे जिले में की जा सकती है।

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद अंतिम अधिसूचना और नए नियम लागू किए जाएंगे।

नई नीति कैसे काम करती है

पोर्टल-आधारित आवेदन, उपलब्ध पदों का पूरा विवरण विभागीय पोर्टल पर सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां आवेदक प्रदान की गई जानकारी के आधार पर आवेदन कर सकते हैं।

अनुमोदन प्रक्रिया, प्रारंभिक और प्राप्तकर्ता दोनों जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और कलेक्टरों को नियुक्ति के लिए सहमति देनी होगी। इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए पंचायत राज निदेशालय भेजा जाएगा।

संचालनालय से अनुमति प्राप्त होने पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।

पंचायत सचिवों के लिए लाभ
यह नई नीति सुनिश्चित करती है कि मृत पंचायत सचिवों के परिवारों को स्थानीय रिक्तियों की कमी के कारण कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अन्य जिलों में नियुक्तियों की अनुमति देकर, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य शोक संतप्त परिवारों को समय पर और प्रभावी सहायता प्रदान करना है।

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