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कोरोना वायरस को लेकर रेल टिकट के रिफंड नियमों में परिवर्तन, जानिये

By: RNI Hindi Desk 
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कोरोना वायरस को लेकर रेल टिकट के रिफंड नियमों में परिवर्तन, जानिये

{ लखनऊ से सतीश संगम की रिपोर्ट }

भारत सरकार ने कोविड- 19 के संबंध में भीड़-भाड़ से बचाव एवं समाज में व्यक्तियों के आपस में दूरी बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। जिसके तहत भारतीय रेलवे द्वारा पीआरएस काउंटर द्वारा जारी टिकटों की धनवापसी में छूट प्रदान की गई है जिसका विवरण इस प्रकार है।

ई-टिकट के लिए सभी नियम समान हैं क्योंकि यात्री को टिकट वापसी के लिए स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। यह छूट 21 मार्च -15 अप्रैल 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए है। रेलवे द्वारा 21 मार्च – 15 अप्रैल 2020 के मध्य जो गाड़ियां निरस्त की गई है ,उनके लिये नियम इस प्रकार है –

यात्रा की तारीख से 45 दिनों तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। यदि ट्रेन रद्द नहीं हुई और यात्री यात्रा नहीं करना चाहता। TDR (टिकट जमा रसीद) स्टेशन पर यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर टिकट जमा किया जा सकता है।

TDR को CCO / CCM दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, ट्रेन चार्ट के सत्यापन के लिए TDR दाखिल करने के 60 दिनों के भीतर धनवापसी हो सकती है। जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, वे यात्रा की तारीख से 30 दिनों के भीतर काउंटर पर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं।

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