देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच मध्यप्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के बैतूल से 14 किमी दूर ग्राम सोहागपुर निवासी अशोक भलावी मंगलवार को दोपहर करीब दो बजे सीने में दर्द होने पर स्वजन निजी अस्पताल लेकर पहुंचे।
चिकित्सक मनीष लश्करे ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि रिटर्निंग आफिसर ने प्रत्याशी के निधन की सूचना दी है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रविधान है कि मान्यता प्राप्त दल के प्रत्याशी का निधन होने पर चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो जाती है और आयोग चुनाव का नया कार्यक्रम जारी करता है। इसमें बसपा को अपने प्रत्याशी का नामांकन पत्र जमा कराने का अवसर मिलेगा।
बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी का कहना है कि बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी की मौत के संबंध में रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है। अभी जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 52 के तहत 26 अप्रैल 2024 को होने वाली मतदान प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आगे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कार्रवाई की जाएगी।
अधिनियम की धारा 52 (2) के अनुसार, अगर किसी मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी की ओर से मैदान में उतारे गए उम्मीदवार की मतदान से पहले मौत हो जाती है तो निर्वाचन अधिकारी उस सीट पर मतदान स्थगित कर देता है और नई तारीख की घोषणा बाद में की जाती है।
एमपी में 29 सीटें हैं. इन पर 4 चरण में वोटिंग होनी है. पहले चरण (19 अप्रैल) में सीधी, जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, छिंदवाड़ा और मंडला लोकसभा सीट पर वोटिंग होगी. 26 अप्रैल को दूसरे चरण में दमोह, टीकमगढ़, रीवा, होशंगाबाद, खजुराहो, सतना के साथ ही बैतूल में मतदान होना था.
मगर, अशोक की मौत के बाद इस सीट पर अभी चुनाव नहीं होगा. वहीं, 7 मई को तीसरे चरण में ग्वालियर, गुना, मुरैना, भिंड, सागर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल में वोटिंग होगी और चौथे चरण में 13 मई को उज्जैन, देवास, मंदसौर, खरगोन रतलाम, धार, इंदौर और खंडवा में वोटिंग होगी.