नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक की खराब वित्तीय हालत के कारण उस बैंक की लाइसेंस रद्द कर दी है, वहीं उन्होंने जमाकर्ताओं के पूंजी निकासी पर भी रोक लगा दी है। जिससे जमाकर्ता जरूरी होने पर भी इस बैंक से पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इससे कई जमाकर्ताओं के सामने कई तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इस बैंक का नाम डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Dr Shivajirao Patil Nilangekar Urban Co-operative Bank) है, जो महाराष्ट्र में स्थित है।
आरबीआई के मुताबिक, ये कार्रवाई बैंक की खराब वित्तीय हालत के कारण की गई है। लाइसेंस रद्द किये जाने के साथ ही बैंक के जमा लेने और पेमेंट करने पर भी रोक लगा दी गई है। आरबीआई के मुताबिक, बैंक लाइसेंस रद्द होने से जमाकर्ताओं का पैसा चुकाने में असमर्थ हो सकता है। डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अपनी अभी की मौजूदा फाइनेंशिलय हालात को देखते हुए पैसा नहीं चुका सकता। RBI के अलावा सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने भी महाराष्ट्र के इस बैंक को बंद करने और बैंक के लिए अधिकारी नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।
बैंक के पास नहीं है कमाई का कोई जरिया
RBI ने कहा कि डॉ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंक के ग्राहकों के लिए बना रहना सही नहीं है। बैंक को यदि कारोबार बढ़ाने की इजाजत दी जाती है तो उससे ग्राहकों और लोगों पर असर पड़ेगा।
1 महीने पहले रद्द किया था इस बैंक का लाइसेंस
गौरतलब है कि RBI ने 1 महीने पहले ही महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया था। आरबीआई ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा-35A की उपधारा के तहत शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक पर यह प्रतिबंध लगाया था। इन प्रतिबंधों के तहत आरबीआई ने निकासी, जमा लेने, लोन देने पर पाबंदी लगा दी थी। बता दें कि इससे पहले भी आरबीआई महाराष्ट्र के कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर चुका है।