एक महत्वपूर्ण कदम में, मध्य प्रदेश सरकार ने नगरपालिका और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्तरां और मुख्य बाजारों को 24 घंटे खुले रहने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और पूरे राज्य में बदलाव लागू करते हुए जल्द ही आधिकारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है।
नगरपालिका और औद्योगिक क्षेत्रों में मॉल, रेस्तरां, मुख्य बाजार और व्यापार केंद्र 24 घंटे संचालित होंगे। राज्य सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, और जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अधिसूचना जारी होते ही यह नयी व्यवस्था राज्यभर में लागू हो जायेगी।
लाभ और दायरा
इस कदम का उद्देश्य सरकारी राजस्व बढ़ाना और व्यापारियों के लिए व्यापार को बढ़ावा देना हैअधिसूचना जारी होते ही यह नयी व्यवस्था राज्यभर में लागू हो जायेगी। महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तराखंड के साथ मिलकर मध्य प्रदेश 24 घंटे के बाजार संचालन को अपनाने वाला भारत का सातवां राज्य बन जाएगा। बार, पब, डिस्को क्लब और शराब और भांग की दुकानें अपने वर्तमान शेड्यूल का पालन करना जारी रखेंगी।
श्रम विभाग विनियम
काम को आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्ट में बांटा जाएगा। कर्मचारियों को सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं होगी, और उनका वेतन और सुविधाएं आठ घंटे के कार्यदिवस पर आधारित होंगी।
दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 9, जो दुकान खोलने और बंद करने का समय निर्धारित करती है, हटा दी जाएगी।
वर्तमान कार्यान्वयन
इंदौर में यह व्यवस्था पहले ही शुरू हो चुकी है, जिससे बीआरटीएस क्षेत्र में बाजार 24 घंटे संचालित हो सकेंगे। यह प्रणाली जल्द ही भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, उज्जैन, सतना, सिंगरौली, कटनी, खंडवा, बुरहानपुर, देवास और मुरैना सहित अन्य प्रमुख शहरों में लागू की जाएगी।