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अयोध्या: कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पढ़िए

By: RNI Hindi Desk 
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अयोध्या: कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, पढ़िए

अयोध्या जनपद के समस्त राजस्व न्यायालय चकबंदी न्यायालय के न्यायिक कार्य 2 अप्रैल तक स्थगित। सारे साप्ताहिक बाजार 2 अप्रैल तक प्रतिबंधित। सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टोरेंट कैफे फूड ज्वाइंट भोजनालय ढाबा खाने-पीने के ठेले खोमचे आलू टिक्की छोले भटूरे राजमा चावल छोले कुलचे पानी बतासा पर सामूहिक खाना 2 अप्रैल तक प्रतिबंधित।

खाद्य सामग्री पैक कर अथवा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लागू नहीं।जनपद के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक सामूहिक वाहन ट्रैवलर टेंपो ऑटो प्राइवेट टैक्सी वाहन निजी बसों का परिचालन 2 अप्रैल तक प्रतिबंधित।

ई रिक्शा हाथ चलित रिक्शा पर चालक के अतिरिक्त एक सवारी अग्रिम आदेश तक अनुमन्य।सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य 2 अप्रैल तक स्थगित।

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एकत्र ना होने के आदेश।जनपद के समस्त सिनेमा हाल माल मल्टी ब्रांडेड शोरूम रिटेल शोरूम 2 अप्रैल तक बंद।ड्रग्स फार्मेसी किराना फल सब्जी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।

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