{ आशीष की रिपोर्ट }
यूपी में कोरोना वारियर्स पर हमला अब दंडनीय अपराध होगा। यूपी सरकार ने एपेडिमिक एक्ट में किया पहला संशोधन।
प्रदेश सरकार ने उप्र महामारी कोविड-19 विनियमावली में संशोधन करते हुए इसे दंडनीय बना दिया है। अब इसे उप्र महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 कहा जाएगा।
प्रदेश सरकार के अनुसार एक्ट में शामिल विनियम 15 में संशोधन किया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद चिकित्सा विभाग ने जारी की अधिसूचना।
उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 (प्रथम संशोधन) विनियमावली 2020 की जारी की गई अधिसूचना, 30 जून 2020 या अगले आदेश तक विनियमावली संशोधन को किया गया प्रभावी।
डॉक्टर्स, मेडीकल स्टाफ और पुलिसकर्मियों पर हमला अब एपिडेमिक एक्ट के तहत होगा कानूनी अपराध। अब कानूनी अपराध की श्रेणी में होगा एम्बुलेंस या अन्य सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाने का मामला।