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UP में धर्मांतरण के खिलाफ मसौदे को मिली मंजूरी , जल्द लागू होगा ये सख्त नियम…

By: RNI Hindi Desk 
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UP में धर्मांतरण के खिलाफ मसौदे को मिली मंजूरी , जल्द लागू होगा ये सख्त नियम…

रिपोर्ट – पल्लवी त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश : यूपी कैबिनेट ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है । जिसमें योगी सरकार ने यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2021 के मसौदे को मंजूरी दे दी । विधेयक में साफतौर पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जबरन, लालच देकर, दबाव बनाकर या अपने प्रभाव में लेकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करता है तो तहरीर पर 10 साल तक की सजा और 50 हजार तक जुर्माना लगाया जा सकता है ।

बता दें कि विधेयक में जबरन धर्मांतरण पर अलग-अलग श्रेणियों में एक वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है । साथ ही पंद्रह हजार से लेकर पचास हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है । आरोपी के खिलाफ एफआईआर पीड़ित के माता-पिता, भाई-बहन, कोई भी रक्त या विवाह संबंधी और गोद लिया हुआ व्यक्ति करा सकता है।

इसके अलावा कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वह पीड़ित को क्षतिपूर्ति के तहत पांच लाख रुपये तक का हर्जाना देने का आदेश भी दे सकता है। वहीं, एक से अधिक बार धर्मांतरण की स्थिति में दोगुनी सजा का प्रावधान है । जबरन धर्मांतरण मामले में कई अन्य प्रावधान किए गए हैं । जिनमें अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से करना चाहता है तो उसे 60 दिन पहले डीएम या उनके द्वारा अधिकृत किए गए एडीएम के पास आवेदन करना पड़ेगा ।

वहीं, अगर कोई व्यक्ति या संस्था धर्म परिवर्तन का आयोजन करवा रहे हैं, उन्हें भी एक माह पहले डीएम या एडीएम को इसकी जानकारी देनी होगी । इसके बाद डीएम के स्तर से पुलिस के जरिए कार्रवाई की जाएगी । साथ ही विधेयक के मुताबिक, खुद को जबरन धर्मांतरण में निर्दोष साबित करने का जिम्मा आरोपी पर ही होगा । धर्म परिवर्तन के लिए परामर्श देने वाले, मदद करने वाले और अपराध के लिए दुष्प्रेरित करने वालों को भी मामले में दोषी माना जाएगा ।

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