इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख, बिना मास्क लगाए घूमने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करे पुलिस
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपना लिया है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कोई भी शख्स घर से बाहर बिना मास्क लगाए न दिखे।
अगर कोई बिना मास्क लगाए दिखता है तो पुलिस कार्रवाई करे। बता दें, यूपी में क्वारंटाइन सेंटर्स की बदहाली और अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधा को लेकर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजित कुमार की खंडपीठ ने कहा कि कोई भी नागरिक घर के बाहर बिना मास्क का नहीं दिखाई देना चाहिए।
यदि कोई मास्क नहीं पहनता है तो वह पूरे समाज के प्रति अपराध करेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के हर थाने में गठित पुलिस टास्क फोर्स बिना मास्क लगाये घूमने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करे।
साथ ही कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी चिकित्सा सुविधाएं मिले।