रिपोर्ट: सत्यम दुबे
लखनऊ: देश में कोरोना का कहर इतना भयावह हो गया है कि अब इसकी चर्चा करने से ही रुह कांप जा रही है। अस्पतालों से ज्यादा अब लोगो की भीड़ श्यमशान घाटों पर दिखने लगी है। आम नागरिक से लेकर खास नागरिक तक इसकी चपेट में आकर दम तोड़ रहें हैं। इसी बीच सोमवार को कोविड महामारी को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सूबे पांच बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है।
इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि साप्ताहिक लाकडाउन और रात्रि कर्फ्यू से स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। लोग इसका कड़ाई से पालन नहीं कर रहे हैं। इसको देखते हुए सख्ती आवश्यक है। कोर्ट ने प्रदेश के चार जनपदों जहां स्थिति काफी भयावह है लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक लाकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि इन जिलों में आवश्यक सेवा जैसे परिवहन, चिकित्सा, वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर सभी संस्थानों को 26 तक बंद रहेंगे। माल भी बंद रहेंगे। किराना के दुकान भी बंद रहेंगे जहां तीन से ज्यादा कर्मचारी कार्यरत हैं। व्यवसायिक दुकानें, होटल, रेस्टूरेंट आदि बंद रहेंगे।
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को खुद निगरानी करने के लिए निर्देश दिए हैं। कोर्ट की तरफ से दिया गया यह आदेश आज रात से लागू होगा। कोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं।