रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्नब को अंतरिम जमानत दे दी है। उनके ऊपर ख़ुदकुशी के लिए उकसाने जैसे आरोप लगाए गए थे। उनके साथ उनके दो साथियों को भी जमानत मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो निचली अदालत को जमानत की शर्तें लगाने को कहते तो तो और दो दिन लग जाते, इसलिए हमने 50,000 का निजी मुचलका जेल प्रशासन के पास भरने को बोल दिया है।
कोर्ट ने कहा कि ‘आप विचारधारा में भिन्न हो सकते हैं लेकिन संवैधानिक अदालतों को इस तरह की स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी वरना तब हम विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं।
इसके बाद अर्नब ने एक बार फिर टीवी डिबेट में वापसी कर ली है। अर्नब ने कहा, मैं दिल की गहराइयों से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता।
मुझे कोर्ट में असीमित भरोसा है, क्योंकि जब मानवीय सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी, तब आपने इसे वापस स्थापित किया, जब मौलिक अधिकारों को उछाला जा रहा था, तब आपने अपनी बुद्धिमानी से इसकी रक्षा की।
जब कानून के राज को एक राज्य द्वारा मजाक बनाया जाने लगा, तब आपने इसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी किए। मैं आपके सामने सम्मान में सिर झुकाता हूं।