{ अनुज की रिपोर्ट }
4 मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण प्रारंभ हो रहा है, इसमें शहरों को तीन जोन रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों को रेड जोन में रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ रेड जोन में है।
लखनऊ में कल से क्या व्यवस्था होगी इसके लिए पृथक से आदेश जारी किया गया है। खास बात यह है कि इसमें शराब की एकल दुकान खुलेंगी, लेकिन वहां पर कम से कम कर्मचारियों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
इस आदेश में कहा गया है कि शासनादेश के अनुसार अब तक जो व्यवस्था जारी थी वह तो यथावत लागू रहेगी,
इसके अतिरिक्त अन्य प्रतिबंध जो लखनऊ में लगाये गये हैं उनमें शहरी क्षेत्र में निर्माण संबंधी गतिविधियां सिर्फ ऐसे स्थलों पर ही की जा सकेंगी जहां पर निर्माण स्थल परिसर में ही श्रमिकों को रहने के लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था हो।
यानी श्रमिकों को निर्माण स्थल से बाहर आने-जाने की अनुमति नहीं होगी, इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के निर्माण कार्य बंद रहेंगे।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में सभी बड़े मार्केट पूर्व की भांति बंद रहेंगे परंतु यदि किसी बड़े मार्केट में आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, दूध, सब्जी, फल, दवाइयां, पशु आहार इत्यादि की दुकानें हैं तो सिर्फ उन्हें ही खोलने की अनुमति होगी।
एक अन्य बिंदु में कहा गया है कि शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों एवं आवासीय परिसर के अंदर स्थित एकल दुकाने खुलेंगी लेकिन उनमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी नियमानुसार बनाए रखना अनिवार्य होगा।