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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के सीईओ पर ₹1000 का जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर टीकमगढ़ कलेक्टर ने जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के सीईओ दुर्गेश भूमरकर पर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आवेदन के निस्तारण में चार दिन की देरी होने पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य में लापरवाही न करने की चेतावनी भी दी गई है।

By: Nivedita 
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लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के सीईओ पर ₹1000 का जुर्माना

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराने के मामले में टीकमगढ़ कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े ने जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) दुर्गेश भूमरकर पर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

चार दिन की देरी पर लगा जुर्माना

लोक सेवा गारंटी पोर्टल की 29 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार संबंधित आवेदन का निराकरण 29 जून तक किया जाना था, लेकिन इसका निस्तारण 3 जुलाई 2026 को किया गया। इस प्रकार सेवा प्रदान करने में चार दिन की देरी दर्ज की गई। इसी आधार पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन 250 रुपये की दर से कुल 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया।

 

वेतन से काटी जाएगी जुर्माने की राशि

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि अर्थदंड की राशि संबंधित अधिकारी के आगामी वेतन से काटकर शासन के निर्धारित लेखा शीर्ष में जमा कराई जाए। इसके साथ ही भविष्य में ऐसी लापरवाही और अनावश्यक विलंब से बचने के लिए संबंधित अधिकारी को चेतावनी भी जारी की गई है।

समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित करने पर जोर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उद्देश्य आम नागरिकों को निर्धारित समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है। समय सीमा का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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