लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराने पर टीकमगढ़ कलेक्टर ने जनपद पंचायत पृथ्वीपुर के सीईओ दुर्गेश भूमरकर पर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। आवेदन के निस्तारण में चार दिन की देरी होने पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही भविष्य में लापरवाही न करने की चेतावनी भी दी गई है।
