लखनऊ: मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के मामलों में 23 अभियुक्तों को पिछले 24 घंटों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के 49 मामलों में अभियुक्तों की जमानतें खारिज करायी गई।
वहीं 28 अपराधियों को जिला बदर कराया गया हैं। इसके साथ ही 31 अभियुक्तों को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई हैं।
पाण्डेय ने बताया कि हाथरस में अभियुकत नरेंश उर्फ भोला को अश्लीलता करने व विरोध करने पर हत्या के मुकदमें मृत्यु दण्ड से दण्डित कराया गया है। वहीं, हापुड़ जिले के थाना गढ़मुक्तेशर में अभियुकत दलपत को अवयस्क पीड़िता के साथ लैंगिक अपराध व बलात्कार के अभियोग में अजीवन कारावास से दण्डित कराया गया है।
फतेहपुर के थाना खागा क्षेत्र के मुकदमें में 15 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा बदायूं के थाना बजीरगंज क्षेत्र के मुकदमें में 3 अभियुकों को पीड़िता के साथ दहेज उत्पीड़न व उसकी हत्या करने के अभियोग में आजीवन कारावास से दण्डित कराया गया है।
अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि 31 अभियुक्तों को कारावास व अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। इतना ही नहीं, 15 जनपदों के 49 मामलों में 51 अभियुकतों की जमानतों को खारिज कराया है।
पांडेय ने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर वन है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि अदालतों में मुकदमों की सुनवाई कम समय में पूरी हो गई और अभियोजन ने ऐसे मामलों को पूरे लगन से लड़ा।