इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून(सीएए) केे विरोध प्रदर्शन के दौरान लखनऊ में हिंसा और आगजनी करने के आरोपियों के सार्वजनिक पोस्टर मामलें को लेकर लखनऊ के डीएम और कमिश्नर को जल्द से जल्द पोस्टर फोटों आदि को हटाएं जाने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने 16 मार्च का समय देते हुए महानिंबधक से सामने सभी पोस्टरों के हटाए जाने संबंधी रिपोर्ट जमा करने को भी कहा है। रविवार को इस मामलें पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने इस मामले पर सुनावाई के दौरान फैसला सुरक्षित कर लिया था।
बता दे कि हाईकोर्ट ने इसे निजता के आधिकारों का हनन मानते हुए स्वतः ही संज्ञान लिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने इस मामलें में जल्दी से पोस्टर हटाने को कहा हैं। जिसके बाद योगी सरकार इस मामलें को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी।