उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आंनदी बेन पटेल ने रविवार को रिकवरी आफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्राॅपर्टी अध्यादेश 2020 को मंजूदी दे दी हैं। इस अध्यादेश द्वारा राजनीतिक जुलूस, प्रर्दशन, हड़ताल व बंद के दौरान सरकारी एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों से वसूली के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं।
इसके लिए योगी सरकार रिटायर्ड जिला जज की अध्यक्षता में क्लेम ट्रिब्यूनल बनाएगी। इस फैसले को किसी भी अन्य न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकेगी।
अध्यादेश के मुताबिक ट्रिब्यूनल में अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य भी होगा। यह सहायक आयुक्त स्तर का अधिकारी होगा। ट्रिब्यूनल को दीवानी न्यायालय का पूरा अधिकार होगा और यह भू-राजस्व की नुकसान की भरपाई करने का आदेश दे सकेगा। सरकार की माने तो इस अध्यादेश के कानून बनने से सार्वजनिक संपत्ति व निजी संपत्ति की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।