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कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को 3 साल की कैद, 21 साल पुराने केस में मिली सजा

By: RNI Hindi Desk 
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कोयला घोटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे सहित तीन को 3 साल की कैद, 21 साल पुराने केस में मिली सजा

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने कोयला घोटाला मामले में अपना फैसला सुण्या है। कोयला भ्रष्टाचार मामले में दोषी करार दिए जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही घोटाले से जुड़े अन्य दो दोषियों को भी तीन साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। रे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्य मंत्री थे।

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे पर साल 1999 में झारखंड के गिरिडीह स्थित ब्रह्मडिहा कोयला खदान आवंटन में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगा था। इस मामले में दिलीप रे के साथ तीन अन्य दोषियों पर भी आरोप साबित हुए हैं।

पिछली सुनवाई 6 अक्टूबर को सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को दो​षी माना था और सजा का फैसला अगली सुनवाई तक के लिए टाल दिया था।

सीबीआई की विशेष अदालत ने दिलीप रे के अलावा कोयला मंत्रालय के तत्कालीन दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम, कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल), इसके निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल और कैस्ट्रॉन माइनिंग लिमिटेड (सीएमएल) को भी दोषी ठहराया था। कोर्ट ने सीटीएल पर 60 लाख तो सीएमएल पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि सीबीआई की तरफ से अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने की मांग की गई थी जबकि अभियुक्त के वकील ने पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने का निवेदन किया था।

बीजू जनता दल (बीजेडी) के संस्थापक सदस्य रहे दिलीप रे, बीजू पटनायक के काफी करीबी थे। हालांकि बाद में रे ने पार्टी बदल ली और भाजपा में शामिल हो गए। 2014 में वह बीजेपी के टिकट पर राउरकेला से विधायक चुने गए। रे ने 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ दी और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास पर अपना वादा नहीं निभाया है।

दिलीप रे के भाजपा छोड़ने के बाद ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि वह अपनी पूर्व पार्टी बीजेडी में शामिल हो सकते हैं और बीजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि, दिलीप रे राजनीति से दूर रहे. अब उनको कोयला घोटाले में तीन साल की सजा मिली है।

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