जनपद सीईओ का निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत किया गया है।
जनपद सीईओ का निलंबन मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के तहत किया गया है।
प्रभारी मंत्री के निरीक्षण के दौरान मौके पर कार्य नहीं पाए जाने, गंभीर अनियमितता और अधिकारियों द्वारा गुमराह करने की बात सामने आई।
मामले को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने कार्रवाई की है।