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Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों को मिली मंजूरी, 7 और 8 नवंबर को ही जला सकेंगे आतिशबाजी; सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा

Delhi-NCR में ग्रीन पटाखों को मिली मंजूरी, 7 और 8 नवंबर को ही जला सकेंगे आतिशबाजी; सुप्रीम कोर्ट ने तय की समय सीमा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय पर प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाने के लिए विकसित किए गए हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं हैं। अस्पतालों और स्कूलों के 300 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी। 9 नवंबर से पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा।