टीकमगढ़ के विशेष न्यायालय ने फोन बातचीत से जुड़े मामले में पुलिस द्वारा लगाई गई धारा 353, 294 और SC/ST एक्ट की एक धारा को हटाते हुए उन्हें प्रथम दृष्टया निराधार माना। अभियुक्त के अधिवक्ता अविरल जैन की दलीलों के बाद कोर्ट ने केवल धमकी और आईटी एक्ट से जुड़ी धाराओं में विचारण जारी रखने का आदेश दिया।
