Bhopal नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे 9 मई को सभी जोन और वार्ड कार्यालयों में आयोजित लोक अदालत में शामिल होकर प्रॉपर्टी टैक्स और जल कर संबंधी छूट का लाभ उठाएं। पुराने बकाया पर विशेष राहत दी जाएगी, जबकि आवासीय संपत्तियों पर पहले से 50% छूट और अप्रैल-जून में समय पर भुगतान पर 6% अतिरिक्त छूट उपलब्ध है। नगर निगम कमिश्नर Sanskriti Jain ने अधिक
