सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा देने वाले दिशानिर्देश जारी करने से मना कर दिया। कोर्ट का कहना है कि, हर राज्य के पास अपने वित्त के आधार पर कोरोना से निपटने की एक अलग नीति है, इसलिए शीर्ष अदालत निर्देश जारी नहीं कर सकती है।