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Nikita Murder Case: दोषियों की सजा से खुश नहीं है मां, कोर्ट से की ऐसी अपील…

By: RNI Hindi Desk 
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Nikita Murder Case: दोषियों की सजा से खुश नहीं है मां, कोर्ट से की ऐसी अपील…

रिपोर्ट: सत्यम दुबे

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में हुए निकिता तोमर हत्या कांड में शुक्रवार को कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दोनो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में बुधवार को कोर्ट मे फैसला सुरक्षित रख लिया था। था। इस दौरान कोर्ट ने दो आरोपियों को तौसीफ और रेहान को दोषी माना था। जबकि तीसरे आरोपी अजहरुद्दीन को बरी कर दिया है। इस मामले में कोर्ट में 57 गवाहों की गवाही की गई, जिसके बाद कोर्ट मे अपना फैसला सुना दिया है।

आपको बता दें कि सजा के एलान के बाद निकिता की मां विजयावती ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में आगे अपील करने की बात भी कही है। निकिता की मां की मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा मिले। उन्होने कहा कि हम दोषियों को फांसी दिलवाएंगे।

फरीदाबाद कोर्ट से दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली तो निकिता की मां निराश नजर आईं। उनका कहना था कि हमने फांसी की मांग की थी। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक दोनों को फांसी नहीं हो जाती। इस दौरान उन्होंने आरोपी पक्ष की तरफ से दबाव का भी जिक्र किया, हालांकि उन्होंने पुलिस और न्याय व्यवस्था के प्रति संतुष्टि जाहिर की।

उन्होने इस मामले में फरीदाबाद कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही। इसके साथ ही उन्होने कहा कि इस मामले में हम अंतिम सजा की अपील करेंगे। उन्होने कहा कि आरोपियों के रसूखदार होने के चलते उन्हें उस मामले में समझौता करना पड़ा था। निकिता की मां का कहना है कि उन्हें उम्मीद थी कि इस मामले में आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

आपको बता दें कि पिछले साल 26 अक्टूबर को निकिता तोमर की कालेज का बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 अक्टूबर को इस मामले का ट्रायल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू हुआ था। इस मामले में तीन चश्मदीद गवाह भी थे, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद था।

पुलिस ने इस हत्या कांड में कार्रवाई करते हुए 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर पेश किया गया, जिसमें आरोपी तौसीफ निकिता से झगड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा था, उसके बाद गोली मारता दिखाई दिया था।

पुलिस ने कोर्ट में तौसीफ जिसने निकिता तोमर को गोली मारी थी, उसका कबूलनामा और तौसीफ के साथ जो मौजूद था आरोपी रेहान उसका कबूलनामा भी अदालत में बहस के दौरान पेश किया था। इसके साथ ही तौसीफ को हथियार देने वाले अजरुद्दीन का बयान भी कोर्ट में पेश किया गया था, पुलिस ने कई टेक्निकल और सांटिफिक सबूत भी कोर्ट में बहस के दौरान पेश किये थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को कोर्ट में इन दोनो के सजा पर बहस होगा।

यूपी के हापुड़ की रहने वाली निकिता तोमर, अग्रवाल कॉलेज में B.Com फाइनल इयर की छात्रा थी। 26 अक्टूबर 2020 की शाम करीब पौने 4 बजे जब वह परीक्षा देकर कॉलेज के बाहर निकली तो सोहना निवासी तौसीफ ने अपने दोस्त रेहान के साथ मिलकर कार में उसे अगवा करने की कोशिश की। लेकिन जब वो अगवा नहीं कर पाये तब उन्होने निकिता को गोली मार दी थी।

 

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