{ लखनऊ से तबरेज़ की रिपोर्ट }
खबर लखनऊ से है जहां कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते थानेदार और कोतवाल के अधिकार बढ़ा दिए गए है। साथ ही आपको बता दे, आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में ही केस दायर किया जाएगा।

इसके साथ ही इलाके के थानेदार कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे वहीं आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारगर करने के लिए स्टेशन अफसर को अधिकार दिए गए है।
ज्ञात हो, अब तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज होता था लेकिन अब थानेदार खुद केस दर्ज कर कोर्ट में केस कराएगा।