सितारगंज: युवती के शोर मचाने पर ग्रामीणों को एकत्रित होता देख युवक अपनी गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। जिसकी पीड़िता पक्ष द्वारा तहरीर दिए जाने पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़िता के पिता लईक अहमद पुत्र जमील अहमद निवासी ग्राम भिटौरा ने बताया कि एक वर्ष पूर्व उसकी पुत्री का रिश्ता अशद अहमद उर्फ राजू अहमद पुत्र मुख्त्यार अहमद निवासी ग्राम झूका से तय हुआ था। रिश्ता तय होने के बाद से ही आरोपित असद अहमद उर्फ राजू अहमद व उसके परिजनों द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाने लगी। जिसे देखते हुए उन्होंने छह फरवरी 2020 को 60 हजार व दस फरवरी 2020 को 40 हजार रुपए लड़के पक्ष के खाते में जमा करा दिए। लेकिन इसके बाद भी युवक व उसके परिजन द्वारा पीड़िता के परिजनों का उत्पीड़न करना बंद नहीं किया। इसके बाद भी लगातार पैसों की मांग करने पर परेशान पीड़िता के परिजनों ने अपनी पुत्री का रिश्ता करने से इंकार कर दिया।
पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी से मना करने के बाद आठ जनवरी 2021 को दोपहर करीब एक बजे पीड़िता के पिता के घर में मौजूद न होने पर आरोपित असद अहमद उर्फ राजू अहमद ने घर में घुसकर तमंचा दिखाकर जबरजस्ती कर पीड़िता के साथ अभ्रद्रता करते हुए उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए घर से बाहर लाते हुए उसका अपहरण करने का प्रयास किया। लेकिन पीड़िता द्वारा शोर शराबा किए जाने पर आरोपित द्वारा छीना झपटी करने के दौरान उसका तमंचा वहीं गिर गया।
घर के बाहर मौजूद ग्रामीणों वा पड़ोसियों को आता देख आरोपित मौके से सफेद रंग की अल्टो कार संख्या यूके 06 एयू 9875 में बैठकर फरार हो गया। जिसे बाद में ग्रामीणों द्वारा उठाए जाने पर तमंचे के नकली होने का पता चला। पीड़िता के परिजनों ने आरोपित के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से परिवार की रक्षा किए जाने व न्याय दिलाने की अपील की।
कोतवाल सलाउद्दीन खां ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर आरोपित के खिलाफ बिना अनुमति घर में घुसने, चोट पहुंचाने, गलत तरीके से दबाव बनाने व शादी के लिए जबरदस्ती विवश किए जाने के साथ ही महिला की मर्यादा को भंग करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354, 366, 452, 504 व 511 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।