जयपुर: जिला अदालत ने सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया है। इन्हें सजा आज ही सुनाई जाएगी। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में ATS और SOG ने अरेस्ट किया था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर के, 3 जोधपुर के, एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है, वह जोधपुर का रहने वाला है।
आपको बता दें कि राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा यह मामला सात साल पुराना है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में ATS और SOG की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर और कुछ दूसरे जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था।
Rajasthan: A Jaipur Court today awarded life imprisonment to 12 members of SIMI, for their involvement in terrorist activities in 2014 while acquitted one due to lack of evidence.
In 2014, ATS & SOG had booked 13 engineering students from Rajasthan under UAPA & Explosives Act
— ANI (@ANI) March 30, 2021
इन पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसे कामों में लगे हुए हैं। तब ATS ने यह भी दावा किया था कि सिमी की स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए जयपुर से गिरफ्तार हुए मारुफ के रिश्तेदार उमर ने इंटरनेट के जरिए संपर्क कर इन युवकों को संगठन से जोड़ा था।
इसके बाद ये युवक एक्टिव होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। ये किसी साजिश को अंजाम देते, इससे पहले ही ATS और SOG ने स्लीपर सेल से जुड़े इन 13 युवकों को धर दबोच लिया। इस मामले में पिछले सात साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए हैं। इसमें सरकारी वकील लियाकत खान ने पैरवी की है।
ये आतंकी फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड जुटाने, आतंकियों को शरण देने और बम विस्फोट के लिए रेकी करने जैसे मामलों में दोषी पाए गए हैं। यह भी सामने आया है कि ये गोपालगढ़ में हुई पुलिस फायरिंग से भी बौखलाए हुए थे। ATS ने इनके पास से लैपटॉप, फोन, पेन ड्राइव, किताबें, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किया था। दिल्ली ATS की सूचना पर राजस्थान ATS ने 28 मार्च, 2014 को इस मामले में FIR दर्ज की थी।
कोर्ट ने इन्हें आतंकी करार दिया…
मशरफ इकबाल पुत्र छोटू खां (32), नई सड़क, गुलजारपुरा, जोधपुर को बरी किया गया है।