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उज्जैन कोर्ट का सख्त फैसला, हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा

प्रकरण में पुलिस थाना चिमनगंजमंडी द्वारा मामला दर्ज कर विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी सिद्ध कराया।

By: Naredra 
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उज्जैन कोर्ट का सख्त फैसला, हत्या के 4 आरोपियों को आजीवन कैद की सजा

उज्जैन के विशेष न्यायालय ने बहुचर्चित हत्या प्रकरण में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद प्रताप सिंह चौहान ने आरोपी विनोद प्रजापत, शुभम कुशवाह उर्फ भय्यू, मुकेश यादव उर्फ मुक्कू एवं सुरेन्द्र यादव निवासी मायापुरी को एससी-एसटी एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया।

मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया के अनुसार, घटना 21 जनवरी 2024 की रात करीब 9 बजे की है। फरियादिया कौशल्याबाई के घर पहुंचे आरोपियों ने उनके पुत्र बबलू के बारे में पूछताछ करते हुए गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान जब बबलू घर पहुंचा, तो आरोपियों ने उस पर फर्सी, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया।

गंभीर चोटों के कारण बबलू की मौके पर ही हालत बिगड़ गई। परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान बीच-बचाव करने आई कौशल्याबाई के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की।

प्रकरण में पुलिस थाना चिमनगंजमंडी द्वारा मामला दर्ज कर विस्तृत जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ईश्वर सिंह केलकर ने प्रभावी पैरवी करते हुए साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी सिद्ध कराया।

वहीं, प्रकरण के अनुसंधान में उप निदेशक अभियोजन राजेंद्र कुमार खाण्डेगर का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

उज्जैन से संवाददाता प्रियंक की रिपोर्ट

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