मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीना से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भाजपा की सदस्यता लेने के पर्याप्त और ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई के निर्देश नहीं दिए जा सकते। हालांकि अदालत ने भविष्य में नए साक्ष्यों के साथ दोबारा याचिका दायर करने का रास्ता खुला रखा है।
