Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा।अदालत ने चुनाव आयोग को आधार की वैधता जांचने और अवैध प्रवासियों को सूची से बाहर रखने का निर्देश दिया।राजद की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि केवल पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र
