If you have taken your children on a two-wheeler and have gone on a journey, then be alert; देश में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए परिवहन मंत्रालया का बड़ा कदम। चार पहिया वाहनों के बाद, अब बदले दोपहिया वाहन चालकों के नियम। नियम में हुए ये बदलाव।
नई दिल्ली : अगर आप अपने बच्चों को दोपहिया वाहन पर बैठाकर सफर पर निकले हैं तो अलर्ट हो जाएं। क्योंकि अब प्रशासन की नजर आप पर है और आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल केंद्र सरकार लगातार सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है। चार पहिया वाहन में सुरक्षा को लेकर सरकार ने कई नियम बनाए हैं, वहीं अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए नियमों में बदलाव किया गया है।
करना होगा इन नियमों का पालन
नए नियमों के मुताबिक चार साल से कम उम्र के बच्चों को टू व्हीलर वाहन में बैठाने के लिए सेफ्टी बेल्ट का उपयोग किया जाना आवश्यक होगा। यानि अब बच्चों को गाड़ी के आगे या पीछे कहीं भी बैठाएं उसे टाई (बांधना) करना होगा। वहीं 4 साल तक के बच्चे के साथ मोटरसाइकिल या मोपेड की गति एक 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करने पर चालक के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई की जा सकती है।
नियमों के मुताबिक, चालक यह सुनिश्चित करेगा कि 09 महीने और 4 वर्ष उम्र के बच्चों को यदि गाड़ी में बैठाया जाता है तो उसके सिर पर हेलमेट होना चाहिए जो उसके सिर के साइज का हो, यानि उसके सिर पर फिट बैठता है । इस हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत होना चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019, जिसे दिनांक 09.08.2019 में संशोधित किया गया है। इसके सेक्शन में दूसरा प्रावधान है – “केंद्र सरकार नियमों द्वारा चार साल से कम उम्र के बच्चों की सवारी या मोटर साइकिल पर ले जाने की सुरक्षा के उपायों के लिए प्रदान कर सकती है” । लेकिन इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरुरी है। मंत्रालय ने सिफारिश करते हुए जीएसआर 758 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के माध्यम से मसौदा नियम बनाए हैं।
इससे पहले क्या था नियम
मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर 4 वर्ष से ज्यादा की उम्र का बच्चा सवार है, तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाता है। दोपहिया वाहन पर मात्र दो लोगों के ही बैठने का नियम है । अगर आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको चालान काटा जा सकता है। मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान काटा जा सकता है।
पहले 4 साल के बच्चों को हेलमेट पहनाना था जरुरी
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है, वहीं आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। वहीं अब ये नियम 9 महीने के बच्चे से शुरू हो जाएगा। यानि 9 महीने की उम्र से अधिक के बच्चों को बाइक में बैठाने पर आपको तमाम नियमों का पालन करना होगा। वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत, अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है।