1. हिन्दी समाचार
  2. मध्य प्रदेश
  3. विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने दतिया विधायक की सदस्यता खत्म होने पर की प्रेस वार्ता

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने दतिया विधायक की सदस्यता खत्म होने पर की प्रेस वार्ता

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि “जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है।” तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि यह फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है।

By: Naredra 
Updated:
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने दतिया विधायक की सदस्यता खत्म होने पर की प्रेस वार्ता

ग्वालियरः मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया विधायक की सदस्यता खत्म होने के मामले में स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है। कोर्ट द्वारा 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।”

कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया फैसला- नरेंद्र तोमर

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा सचिवालय ने कानून और नियमों का पालन करते हुए यह फैसला लिया है, इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा नहीं है। “जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है।” तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि यह फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है, और अब दतिया सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है।

ग्वालियर से संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...