ग्वालियरः मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया विधायक की सदस्यता खत्म होने के मामले में स्पष्ट और कड़ा रुख अपनाया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह संवैधानिक प्रावधानों के तहत की गई है। कोर्ट द्वारा 2 साल से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है।”
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विधानसभा सचिवालय ने कानून और नियमों का पालन करते हुए यह फैसला लिया है, इसमें किसी भी तरह की राजनीतिक मंशा नहीं है। “जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जिसे लागू करना हमारी जिम्मेदारी है।” तोमर के इस बयान से साफ हो गया है कि यह फैसला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत लिया गया है, और अब दतिया सीट पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है।
ग्वालियर से संवाददाता अरविंद सिंह पवैया की रिपोर्ट