पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी समेत नौ के खिलाफ गैर जमानती वारंट
बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ एमपी-एमएलए न्यायालय के विशेष जज पवन कुमार राय ने गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। बीजेपी सांसद के अलावा कांग्रेस नेता राज बब्बर और प्रदीप जैन आदित्य समेत 9 अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश धरना-प्रदर्शन के दौरान तोडफोड़ और पुलिस टीम पर हमला करने के एक आपराधिक मामले में गैरहाजिर रहने पर दिया है।
मामला 17 अगस्त 2015 का है, जब रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थीं। लखनऊ के लक्ष्मण मेला स्थल पर कांग्रेस के नेताओं का धरना-प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान करीब पांच हजार कार्यकर्ताओं का हुजूम था। सभी नेता धरना स्थल से विधानसभा का घेराव करने निकले थे।
इस दौरान रास्ते में पथराव हुआ, जिससे अराजकता फैली और इलाके में भगदड़ की स्थिति हो गई।पथराव के दौरान कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घायल हो गए थे। कई राहगीर भी जख्मी हो गए थे। 25 दिसंबर 2015 को विवेचना के बाद पुलिस ने 18 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र दाखिल किया था।
एमपी-एमएलए न्यायालय में पेशी के दौरान गैरहाजिर रहने पर विशेष जज पवन कुमार राय ने बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी के अलावा कांग्रेस नेता राज बब्बर और प्रदीप जैन आदित्य समेत 9 अभियुक्तों के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।
वहीं, वारंट तामील न करवाने पर सीओ हजरतगंज को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके लिए 8 दिसंबर की तारीख तय की गई है। अगर वह पेशी पर नहीं आते हैं और कारण नहीं बताते हैं कि उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें, इस मामले में अभियुक्तों के साथ-साथ जमानतदारों को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है।