नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तेलंगाना के बाद अब जम्मू-कश्मीर में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। जिससे अब बिना आवश्यक कामों के रात 10 बजे सुबह 6 बजे तक आप नहीं निकल सकेंगे। इस समयावधि में वहीं लोग घरों के बाहर निकल सकेंगे जिन्हें सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होगा या जिन्हें सरकार ने अपने गाइडलाइन में छूट दी होगी। आपको बता दें कि यह फैसला 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।
नए निर्देशों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर के सभी बीस जिलों के म्यूनिसिपल और शहरी इलाकों में रात दस बजे से सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इस के साथ साथ परिवहन की बसों में केवल 50 फीसदी सीटिंग क्षमता रहेगी। वहीं बाज़ारों और शॉपिंग माल में 50 फीसदी दुकाने ही खुलेंगी।
इस बारे में सभी जिला मजिस्ट्रेट को ज़रूरी कदम उठाने का भी आदेश दिया गया है, ताकि सिठानी मार्किट एसोसिएशन के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को ज़मीन पर अमलाया जा सके। आपको बता दें कि कल भी श्रीनगर में मेयर जुनैद मातु ने एक बैठक कर सृजनगर शहर में लॉकडाउन लगाने के लिए बैठक की थी। लेकिन बैठक में सभी अधिकारियो ने इस फ़ैसले पर फिलहाल रोक लगाने की सलाह दी थी। इसके पीछे शहर के छोटे दुकानदारों और दिहाड़ी मज़दूरों को होने वाले आर्थिक नुकसान को वजह बताया गया था।
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घघंटो में 1500 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आए हैं। जिनके साथ ही एक्टिव मामले 12 हज़ार के पार चले गए और यह संख्या 12164 हो गई। बता दें कि इस महामारी ने अभी तक 2063 लोगों की जान ले ली है। वहीं कोरोना वैक्सीनेशन के अंतर्गत राज्य में अबतक 16 लाख 90 हजार 744 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है।