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पुराने और कटे-फटे नोट बैंक में बदले जा सकते हैं, जानें क्या कहता है आरबीआई का नियम

Old and mutilated notes can be exchanged in the bank, know what the RBI rule says ; बैंक आपके कटे-फटे नोट को कभी बदलने से मना नहीं कर सकता। एसबीआई बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पुराने और फटे नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्ली :  अक्सर  ऐसा हम में से कई लोगों के नोट पुराने हो जाते हैं या किसी कारण से फट जाते हैं। ऐसे में नोट उपयोगिता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। ऐसे में हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। कई बार दुकान वाला, रिक्शा-रेहड़ी वाला या कोई भी कटे-फटे नोट लेने से मना कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है या भविष्य में कभी होगा, तो इस स्थिति में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बता दें कि बैंक आपके कटे-फटे नोट को कभी बदलने से मना नहीं कर सकता। पुराने और फटे नोट को आसानी से बदला जा सकता है। इसके लिए आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पुराने और फटे नोट को आसानी से बदलवा सकते हैं।

आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से

बैंक के सभी ब्रांच में पुराने, फटे या खराब हो चुके करेंसी नोट को आसानी से बदलवाया जा सकता है। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक कोई बैंक फटे या पुराने हो चुके नोट को लेने से मना नहीं कर सकते हैं। बैंकों द्वारा आरबीआई की इसी गाइडलाइन को फॉलो किया जाता है। आप इन नोटों को निजी बैंक के किसी भी करेंसी चेस्ट ब्रांच में जाकर बदलवा सकते हैं। वहीं आप आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस में जाकर भी अपने पुराने या फटे नोटों को बदल सकते हैं। फटे या पुराने नोट को बदलने की प्रक्रिया के दौरान आपको किसी भी प्रकार के फॉर्म को फिल करने की जरूरत नहीं होगी। बदले गए इन नोटों के रिफंड वैल्यू की कैलकुलेशन आरबीआई नियमों के अनुसार की जाएगी।

नोट की दशा चेक करता है बैंक

बता दें कि नोट बदलना बैंक के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी ग्राहक बैकं पर नोट बदलने के लिए दबाव नहीं बना सकता. बैंक नोट बदलते समय इस बात को जरूर चेक करता है क्या इसे जानबूझकर फाड़ा गया है। इसके अलावा बैंक नोट की कंडीशन भी देखता है और उसके बाद ही उसे बदलता है।

ये नोट नहीं बदले जाते

आरबीआई के नियमों के मुताबिक, बुरी तरह से जले हुए, टु़कड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों का नहीं बदला जा सकता। इस तरह के नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है। इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं।

आधी राशि देने का है प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है, इन नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है। वहीं 50-2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान है।

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