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आदाणी-हिंडनबर्ग मामले में SC के पैनल की रिपोर्ट सार्वजनिक, अदाणी ग्रुप को दी क्लीन चिट

हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए बने सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी गई। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में अदाणी ग्रुप ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और सेबी ने भी अदाणी ग्रुप की ओर से दी गई जानकारी को सही ठहराया है। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्ली: हिंडनबर्ग केस की जांच के लिए बने सुप्रीम कोर्ट  के पैनल की रिपोर्ट आज सार्वजनिक कर दी गई। पैनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली नजर में अदाणी ग्रुप ने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, और सेबी ने भी अदाणी ग्रुप की ओर से दी गई जानकारी को सही ठहराया है। रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। इस पूरे मामले पर वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदाणी ग्रुप ने किसी भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया। कमेटी की जांच में अदाणी ग्रुप बेदाग साबित हुई है।

विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि अदाणी ग्रुप ने शेयरों के मूल्यों में कोई गड़बड़ी हुई है। आर्टिफिशियल ट्रेडिंग या एक ही पार्टी द्वारा बार-बार ट्रेडिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक की जांच में मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का उल्लंघन भी नहीं मिला है। समिति ने सेबी को तय समय सीमा में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सेबी ने जांच पूरी करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त तक अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारतीय सिक्योरिटी मार्केट में डिस्क्लोजर आधारित काम होता है और डिस्क्लोजर कैपिटल जारी करने या लिस्टिंग के लिए जरूरी है। समिति ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या डिस्क्लोजर में निवेशकों के सामने सभी जानकारी पहुंच जाती है, जिसके चलते बेहद आवश्यक जानकारी पर निवेशकों की नजर ही नहीं पड़ पाती। बता दें कि इस मामले की सुनवाई 6 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की इस विशेषज्ञ समिति कर रही है, जिसकी अध्यक्षता पूर्व जज एएम सप्रे कर रहे हैं।

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