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Plastic Ban: बड़वानी में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, 4 दुकानों से डेढ़ क्विंटल सामग्री जब्त

Plastic Ban: मध्य प्रदेश के बड़वानी में नगर पालिका ने प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ छापेमारी की। इस दौरान करीब डेढ़ क्विंटल सामग्री जब्त की गई और 4 दुकानों पर जुर्माना लगाया गया।

By: Aparna Panwar 
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Plastic Ban: बड़वानी में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई, 4 दुकानों से डेढ़ क्विंटल सामग्री जब्त

Plastic Ban: मध्य प्रदेश के बड़वानी शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक और अमानक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, प्रदेश में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए यह कदम उठाया है। आज यानी बुधवार को चलाए गए खास अभियान के दौरान टीम ने 4 दुकानों पर छापेमारी कर करीब डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार नगर पालिका की इस कार्रवाई में दुकानदारों पर लगभग 3,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

बियांड पैकेजिंग फर्म से मिली एक क्विंटल पॉलीथिन

दरसअल, नगर पालिका की टीम ने बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शहर के अलग-अलग बाजारों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई सेगांव नाका स्थित अजाक थाने के सामने बियांड पैकेजिंग फर्म पर की गई। यहां से करीब एक क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की गई।

इसके अलावा झामरिया रोड पर मनीष जैन की दुकान से 3 किलो पॉलीथिन और करीब 500 नग डिस्पोजल सामग्री बरामद की गई। वहीं, देवीसिंह मार्ग स्थित अरिहंत डिस्पोजल से 25 किलो पॉलीथिन और डिस्पोजल सामग्री के दो पैकेट जब्त किए गए। नगर पालिका के अनुसार, अभियान में कुल मिलाकर करीब डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित सामग्री जब्त हुई है।

पहले दी गई थी 15 दिन की मोहलत

नगर पालिका के स्वच्छता निरीक्षक सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभियान से पहले करीब 15 दिन तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। दुकानदारों को अनाउंसमेंट के जरिए प्रतिबंध की जानकारी देने के साथ कपड़े और जूट की थैलियों का इस्तेमाल करने की समझाइश दी गई थी। दुकानदारों को प्रतिबंधित सामग्री का पुराना स्टॉक खत्म करने के लिए भी समय दिया गया था। वही, मोहलत समाप्त होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर कार्रवाई की गई।

जब्त सामग्री नष्ट होगी

नगर पालिका के मुताबिक, जब्त पॉलीथिन को ट्रेंचिंग ग्राउंड भेजकर मशीन के माध्यम से नष्ट किया जाएगा। साथ ही, दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि यदि दोबारा प्रतिबंधित सामग्री मिलती है, तो भारी जुर्माना लगाने के साथ न्यायालय में चालान पेश किया जा सकता है।

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