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राजस्थान में कोरोना की रोकथाम के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला…

शोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में तेजी से बढते कोरोना वायरस के संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा की गई. इस दौरान मंत्रिमंडल (Rajasthan Cabinet Meeting) ने विगत दिनों में संक्रमण की बढ़ती दर के चलते कोविड (Rajasthan Corona Update) अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन कराने एवं विभिन्न गतिविधियों पर आंशिक पाबंदियां लगाए जाने के सुझाव दिए.

By RNI Hindi Desk 
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जयपुर: अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में तेजी से बढते कोरोना वायरस के संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई और संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने पर चर्चा की गई. इस दौरान मंत्रिमंडल (Rajasthan Cabinet Meeting) ने विगत दिनों में संक्रमण की बढ़ती दर के चलते कोविड (Rajasthan Corona Update) अनुकूल व्यवहार का सख्ती से पालन कराने एवं विभिन्न गतिविधियों पर आंशिक पाबंदियां लगाए जाने के सुझाव दिए. बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर रखेंगे और जनप्रतिनिधियों एवं अन्य माध्यमों से मिले फीडबैक के आधार पर कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने की दिशा में सकारात्मक प्रयास करेंगे.

इसके महत्वपूर्ण  बिन्दु इस प्रकार हैं:- शैक्षणिक गतिविधियों के सम्बन्ध में

  1. जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनोशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
  2. जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण/कोंचिंग गतिविधियों का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी, 2022 तक बंद रहेगा, लेकिन ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जायेगा। राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक

गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा  उपरांत निर्णय ले सकेंगे।

कार्यालयों के सम्बन्ध में

  1. नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्म चारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हों, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति तथा 50 प्रतिशत घर से कार्यॅवता थ्तवउ भ्वउमद्ध के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे।

यह आदेश निम्न आवश्यक सेवाओ से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा:-

जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग।

  1. समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेनेटाइजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।
  2. कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सहरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्म चारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी सकेगी, लेकिन उन्हें घर से कामॅवता थ्तवउ भ्वउमद्ध करना आवश्यक रहेगा।
  3. वे कर्म चारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से कामॅवता थ्तवउ भ्वउमद्ध कर रहे है, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।
  4. कार्यस्थल पर किसी भी कार्मि क के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्म चारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

अन्य दिशा-निर्देश

  1. कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे।
  2. संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक जन अनुषासन कफ्र्यू रहेगा। यह दिशा-निर्देश 7 जनवरी 2022 से लागू होंगे। उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
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