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1 जनवरी, 2022 से ATM से कैश निकालने पर देना होगा ज्यादा पैसा, बदल जाएंगे कई नियम…

बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी से ATM से नक़द निकासी के लिए पहले की तुलना में अब अधिक भुगतान करना होगा। मुफ़्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। ग्राहकों को अपने-अपने बैंकों से बढ़े हुए शुल्क के बारे में मैसेज आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून में घोषणा की थी कि देश के बैंकों को अब यूज़र्स के लिए मुफ़्त मासिक सीमा से अधिक नक़द और ग़ैर-नक़द ATM लेनदेन के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति है। दरों में यह बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्ली: बैंक ग्राहकों को 1 जनवरी से ATM से नक़द निकासी के लिए पहले की तुलना में अब अधिक भुगतान करना होगा। मुफ़्त मासिक सीमा समाप्त होने के बाद बढ़ा हुआ शुल्क लागू होगा। ग्राहकों को अपने-अपने बैंकों से बढ़े हुए शुल्क के बारे में मैसेज आ रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून में घोषणा की थी कि देश के बैंकों को अब यूज़र्स के लिए मुफ़्त मासिक सीमा से अधिक नक़द और ग़ैर-नक़द ATM लेनदेन के लिए शुल्क बढ़ाने की अनुमति है। दरों में यह बदलाव 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। RBI ने पहले जारी एक सर्कुलर में कहा, बैंकों को प्रति लेनदेन 21 रुपये तक बढ़ाने की अनुमति है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।
दरअसल हर एक बैंक हर महीने कैश और नॉन कैश ATM ट्रांजेक्शन देता है। लेकिन अब 1 जनवरी से मुफ़्त सीमा के बाद चार्ज देना होगा और ये चार्ज अब 20 रुपये से 21 रुपये कर दिया गया है। बैंक अपने ATM से फ्री में 5 बार कैश निकाल सकते हैं और 3 बार अन्य बैंक के एटीएम से कैश निकाल सकते हैं।
आरबीआई की 18 अगस्त 2021 की अधिसूचना के अनुसार 1 जनवरी 2022 से, बैंक अपने कर्मचारियों द्वारा चोरी या धोखाधड़ी के कारण लॉकर की सामग्री के नुक़सान के दायित्व से पीछे नहीं हट सकते हैं। भारत के केंद्रीय बैंक ने इस तरह के नुक़सान के लिए बैंक की देनदारी को मौजूदा वार्षिक बैंक लॉकर किराए के 100 गुना पर रखा है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंक अपने लॉकर ग्राहकों को लॉकर सामग्री बीमा नहीं बेच सकते हैं और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ज़बरदस्ती बीमा की सेल को रोका जा सके।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स अपने UAN नंबर को आधार से लिंक कर लीजिए। आपको बता दें आज UAN को आधार से लिंक कराने की तीन दिन बाद यानी 31 दिसंबर 2021 आखिरी तारीख है। दरअसल EPFO ने सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार लिंक का फैसला लिया था। इस नियम के तहत सभी अकाउंट होल्डर्स का UAN भी आधार वेरिफाइड होना जरूरी है। ताकि, आपको खाते में कंपनी की ओर से जमा होने वाले पैसे में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं करने पर आपकी कंपनी पीएफ का अपना हिस्सा आपके खाते में जमा नहीं कर पाएगी।

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