1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट में दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन हुई खारिज

निर्भया केस: सुप्रीम कोर्ट में दोषी विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटिशन हुई खारिज

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों को मिली मौत की सजा के खिलाफ दो क्यूरेटिव पिटिशन पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। यह सुनवाई 2012 गैंगरेप और हत्या के दोषी विनय और मुकेश की याचिका पर जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने की।  

आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटिशन खारिज होने के बाद राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर किए जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद-72 व राज्यपाल अनुच्छेद-161 के तहत दया याचिका पर सुनवाई करते हैं।

आपको बता दें कि निर्भया गैंगरेप के चार दोषियों में दो दोषी क्यूरेटिव के पिटिशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई होने वाली थी। जिसमें जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की पांच जजों वाली पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर करने वाले थे।

पहले, विनय ने फांसी से बचने के आखिरी प्रयास में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी, इसके बाद मुकेश ने भी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की थी। विनय कुमार शर्मा के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर कर फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की है। इस याचिका में विनय की तरफ से कहा गया है कि SC को विचार करना चाहिए कि घटना के समय विनय केवल 19 वर्ष का था। युवावस्था और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को देखते हुए मामले की गंभीरता कम करने के फैक्टर के तौर पर इसे लिया जाना चाहिए।

बता दें कि पटियाला हाउस अदालत ने 22 जनवरी को दोषियों को फांसी पर लटकाने का डेथ वॉरंट जारी किया था। कोर्ट ने इस मामले में चार दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का समय तय किया है। बीते दिनों तिहाड़ जेल में डमी ट्रायल भी हुआ। दोषियों को उत्तर प्रदेश का पवन जल्लाद फांसी के फंदे पर लटकाएगा।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...