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बिक्रम मजीठिया को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 23 फरवरी तक मिली गिरफ्तारी से छूट!

bikram-majithia-got-big-relief-from-the-court...Punjab के विधानसभा चुनाव के लिए बिक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट ने बड़ी राहत भरी खबर दी है। बिक्रम को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी पर छूट दी गई है।

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

रिपोर्ट: खुशीपाल

पंजाब(Punjab)विधानसभा चुनाव के दिग्गज खिलाड़ी बिक्रम सिंह मजीठिया(Bikram Singh Majithia) को मिली बड़ी राहत। दरअसल, कई दिनों से कोर्ट में चल रहें ड्रग्स केस में अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी हुई है।

मजीठिया को मिली गिरफ्तारी से राहत

पंजाब में विधानसभा चुनाव के चलते बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिक्रम मजीठिया को 23 फरवरी तक गिरफ्तारी से रोक मिल गई है। वहीं, कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि तब तक पंजाब सरकार उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती।

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आपको बता दें कि पीछले कुछ दिनों से बिक्रम मजीठिया पूरी कोशिश कर रहें है कि उन्हें कोर्ट से जमानत की याचिका दायर हो जाए। वहीं, हाल ही में कोर्ट के मिले फैसले से उन्हें 23 फरवरी तक गिरफ्तारी की छूट मिली है। कोर्ट के इस फैसले से मजीठिया को काफी खुशी मिली है दरअसल, अब वह खुलकर पंजाब में चुनाव प्रचार कर सकते हैं। पंजाब में 20 फरवरी को मतदान देखते हुए यह राहत दी गई है।

अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी

आपको बता दें कि बिक्रम मजीठिया के ड्रग्स केस की अगली सुनवाई 23 फरवरी को होगी। वहीं, जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया को कोर्ट में सरेंडर कर रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर करने को कहा है। इस दौरान मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नजदीक इस तरह का केस दर्ज करने पर भी चिंता जताई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जो अब तक मजीठिया पर दर्ज केस को बड़ी उपलब्धि के तौर पर भुना रही थी।

हाईकोर्ट से खारिज की थी याचिका

वहीं, बिक्रम मजीठिया के खिलाफ मोहाली क्राइम ब्रांच में ड्रग तस्करों से मौजूदगी का केस दर्ज हुआ था। इसके बाद राहत के लिए वे मोहाली कोर्ट गए। हालांकि, वहां अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। जिसके बाद वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे। वहां भी उन्हें नामांकन भरने की राहत मिली, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई।

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