2008 जयपुर बम ब्लास्ट के में आज फैलसा सुना दिया गया है। 11 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद अब इस मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है जबकी एक को बरी कर दिया है। आरोपियों को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना गया है।
13 मई 2008 को जयपुर शहर के अंदर अलग-अलग जगहों पर 8 सिलसिलेवार धमाके हुए थे। जिसमें 80 लोगों की मौ हो गई थी और 176 घायल हो गए थे। जयपुर ब्लास्ट के दो अन्य आरोपियों को नई दिल्ली के बाटला हाउस में 2008 में हुए एनकाउंटर में पुलिस ने मार दिया था।
अजय कुमार शर्मा आरोपियों शाहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजम, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सलमान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बताते चलें कि पिछले एक साल में केस की सुनवाई तेज कर 1,296 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अभियोजन और बचाव पक्ष ने सवाल-जवाब भी किए। मामले में जयपुर पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था जबकि तीन आरोपी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ एटीएस जांच नहीं कर सकी है। ये तीनों देश के दूसरे हिस्सों में ब्लास्ट के आरोपी भी हैं।