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देहरादून में लागू नाईट कर्फ्यू, जानिये क्या रहेगा खुला, और क्या रहेगा बंद…

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

रिपोर्ट: नंदनी तोदी
देहरादून: देश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय है। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर देश के कई राज्यों में नाईट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगा दिया है। बात करें उत्तराखंड की तो प्रदेश में भी कोरोना के बढ़ते मामले प्रशासन के लिए काफी चिंतक है। इसी को लेकर तीरथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।

दरअसल, राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू पर स्थिति साफ़ हो गई है। राजधानी में नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत आज रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सुबह छह बजे तक शहर में कोई भी आवाजाही नहीं की जा सकेगी। हालाँकि आवश्यक सेवाएं पूरी तरह सुचारू रहेंगी। आपको बता दें, ये नियम नगर निगम क्षेत्र देहरादून और छावनी परिषद गढ़ीकैंट, क्लेमेंटटाउन में लागू रहेगी।

इसके अलावा देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के भी आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

क्या खुलेगा:
-आपको बता दें, नाईट कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, और गैस से जुड़े हुए वाहनों का आना जाना रहेगा। इतना ही नहीं, नगर निगम क्षेत्र में मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। हवाई जहाज, ट्रेन या बस से सफर कर सकते हैं।

-नाईट कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। इसके अलावा इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूरों को छूट रहेगी। हालाँकि औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाना होगा। शादियों में शामिल होने वाले सभी लोगों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाना होगा।

क्या बंद रहेगा:
देहरादून के एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में ये सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी।

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