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जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद द्वारा अवैध निर्माण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति की प्रतिक्रिया के रूप में आया है।

By Rekha 
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व प्रभागीय वन अधिकारी किशन चंद द्वारा अवैध निर्माण और बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की अनुमति की प्रतिक्रिया के रूप में आया है।

फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं और वन अधिकारियों के बीच सांठगांठ की आलोचना की, और पर्यावरणीय क्षति के लिए उनके राजनीतिक और व्यावसायिक लाभ को जिम्मेदार ठहराया। अदालत ने विशेष रूप से रावत और चंद को उन व्यावसायिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए निशाना बनाया, जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पारिस्थितिक संतुलन के लिए खतरा पैदा करती थीं।

राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना
मुख्य क्षेत्रों में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के अधीन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के परिधीय और बफर जोन में टाइगर सफारी की स्थापना की अनुमति दी। अदालत ने राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण योजना के अनुरूप, संरक्षित क्षेत्रों से परे वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर जोर दिया।

अदालत ने नौकरशाहों और राजनेताओं द्वारा सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की, और पर्यावरण मामलों में जिम्मेदार शासन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए, वर्तमान में मामले की जांच कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को तीन महीने के भीतर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

फैसले के समापन में, सुप्रीम कोर्ट ने महाभारत के एक उद्धरण का हवाला दिया, जिसमें जंगलों और बाघों के अंतर्संबंध पर जोर दिया गया।

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