सुप्रीम कोर्ट ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023' के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है और इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों पर आरक्षण का प्रावधान करता है।