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गुजरात HC से राहुल गांधी को झटका, पुर्विचार याचिका खारिज, कांग्रेस SC का करेगी रुख

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में HC ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात HC ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का यह आवेदन खारिज किया जाता है।

By RNI Hindi Desk 
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नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में HC ने राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। गुजरात HC ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराने का आदेश सही है। इस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का यह आवेदन खारिज किया जाता है। गुजरात HC ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। HC के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही सांसद के रूप में निलंबन रद्द करने की मांग कर पाएंगे।

कांग्रेस के पास सुप्रीम कोर्ट का विकल्प

हालांकि उनके पास अभी सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प मौजूद हैं। गुजरात HC का फैसला आने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के इस मामले में अब SC का रुख किया जाएगा। उन्होंने गुजरात HC के फैसले को निराशाजनक करार देते हुए कहा है कि यह अप्रत्याशित फैसला नहीं है।

क्या है पूरा घटनाक्रम?

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सरनेम को लेकर कमेंट किया था। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी की ओर से दायर 2019 मामले में सूरत की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को आईपीसी की आपराधिक मानहानि की धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद 24 मार्च को राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई। 25 मार्च को राहुल गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। 27 मार्च को उन्हें सरकारी बंगला छोड़ने का नोटिस मिला। 22 अप्रैल को राहुल गांधी ने बंगला खाली कर दिया। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, मगर राहत नहीं मिली। इसके बाद हाईकोर्ट से अपने फैसले पर पुर्नविचार करने की अपील की थी। जिस पर HC ने आज उनकी पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।

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