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टेरर फंडिंग केस: पाकिस्तान कोर्ट में हाफिज सईद के खिलाफ तय हुआ आरोप

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमले के मास्टर माइंड हाफिज सईद पर आतंकवाद के खिलाफ टेरर फंडिंग के मामले में आरोप तय किया है। लाहौर की आतंक निरोधी अदालत ने हाफिस पर आरोप तय किया है।

आतंकवाद निरोधी अदालत के जज मलिक अरशद भुट्टा ने हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंकी संगठनों को फंडिंग करने का आरोप तय किया। पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधी विभाग ने 17 जुलाई को सईद और उसके एक सहयोगी के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंक के वित्तपोषण को लेकर 23 FIR दर्ज किए थे। इसके बाद JUD चीफ की गिरफ्तारी की गई थी।

लाहौर, गुजरांवाला और मुल्तान शहरों में ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन के नाम पर जिसमें अल-अनफाल ट्रस्ट, दावातुल इरशाद ट्रस्ट और मुआज बिन जबल ट्रस्ट शामिल है। इनके नाम पर आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए धन इकट्ठा किया गया।

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