1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. गोवंश कानून पर विपक्ष का वार, एक धर्म को टारगेट करने का आरोप

गोवंश कानून पर विपक्ष का वार, एक धर्म को टारगेट करने का आरोप

By RNI Hindi Desk 
Updated Date

{ सतीश संगम की रिपोर्ट }

कल देर रात सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट के बैठक में ”गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020” पारित किया गया है।

इसके तहत गोवंश की तस्करी पर 10 साल तक की जेल हो सकेगी। इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी।

इसी के तहत विपक्ष ने इस कानून पर पलटवार किया है। विपक्ष ने नए कानून पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कानून किसी व्यक्तिगत जाति धर्म को टारगेट कर रहा है।

सरकार गौवंश पर जो भी कानून बना रही है उसका स्वागत है लेकिन सरकार किसानों के बारे में भी सोचे। कई छुट्टे जानवर खेतों व फसल को नुक़सान पहुचा रहे है और इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

आपको बता दे, यदि कोई गौ तस्करी करते पकड़ा गया तो उसकी संपत्ति जब्त करने के बाद उसे कुर्क कर गौवंश का खर्चा निकाला जाएगा और इसी पैसे से गौवंश का भरण पोषण कराया जाएगा।

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...