केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि, मौजूदा निर्देशों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के तहत भारत में 15 साल या उससे अधिक समय तक लगातार रहने वाले विदेशियों के वीजा को ‘X-Misc’ के रूप में फिर से वर्गीकृत किया जा सकता है।
इसके आगे उन्होंने कहा कि, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए सिख और हिंदू शरणार्थी को भारतीय नागरिकता देने की बात पर उन्होंने कहा कि, ‘ऑनलाइन प्रणाली में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 391 अफगानी और 1595 पाकिस्तानी प्रवासियों ने पिछले 3 वर्षों (2016 से 2018) के दौरान भारतीय नागरिकता प्रदान की है।
2019 में, 40 अफगानी और 712 पाकिस्तानी प्रवासियों को 6 दिसंबर 2019 तक भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से 927 सिखों और हिंदुओं को 2018 से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।
बताते चलें कि, इस वक्त नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर राज्यसभा में चर्चा चल रही है, लोकसभा में पास हो चुके इस बिल के तहत सभी गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। यह कानून 1955 में बने कानून को रिप्लेस करेगा।