नई दिल्ली : देश में संकट से जूझ रहे 16 सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार के नए संशोधित कानून के तहत इन बैंकों के खाताधारकों को सोमवार को 5-5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था डीआईसीजीसी एक नए नियम के तहत यह राशि जारी करेगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ने पहले 21 बैंकों की लिस्ट बताई थी जिनमें 5 बैंक बाहर हो गए हैं। इन 5 बैंकों में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक या PMC भी शामिल है जिनके ग्राहकों को 5 लाख रुपये का डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। ये 5 बैंक या तो मर्जर की स्थिति में है या अब मॉरटोरियम से बाहर हो चुके हैं. इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को 5 लाख रुपये नहीं मिलेंगे।
बता दें कि ये पांच बैंक या तो विलय की स्थिति में हैं या अब मोरेटोरियम से बाहर आ चुके हैं। इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को पांच लाख रुपये नहीं मिलेंगे। अगस्त में संसद ने डीआइसीजीसी (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाताधारकों को आरबीआइ द्वारा बैंकों पर मोरेटोरियम लागू करने के 90 दिनों के अंदर पांच लाख रुपये तक मिलें। अधिनियमन के बाद, सरकार ने एक सितंबर, 2021 को उस तिथि के रूप में अधिसूचित किया है जिस दिन अधिनियम के प्रविधान लागू होंगे। अधिसूचित तिथि से अनिवार्य 90 दिन 29 नवंबर, 2021 को पूरे हो रहे हैं। इस हिसाब से 29 नवंबर खत्म होते-होते खाताधारकों के अकाउंट में पांच लाख रुपये आ जाएंगे।
इन बैंकों के ग्राहक पाएंगे 5 लाख रुपए
1- अडूर कोऑपरेटिव अरबन बैंक- केरल
2- सिटी कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र
3- कपोल कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र
4- मराठा शंकर बैंक, मुंबई- महाराष्ट्र
5- मिलत कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक
6- पद्मश्री डॉ. विठल राव विखे पाटिल- महाराष्ट्र
7-पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, कानपुर- उत्तर प्रदेश
8- श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, पुणे- महाराष्ट्र
9- सिकर अरबन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड- राजस्थान
10- श्री गुरुराघवेंद्र सहकार बैंक नियमित- कर्नाटक
11- मुधोई कोऑपरेटिव बैंक- कर्नाटक
12- माता अरबन कोऑपरेटिव बैंक- महाराष्ट्र
13- सरजेराओदादा नासिक शिराला सहकारी बैंक- महाराष्ट्र
14- इंडिंपेंडेंस कोऑपरेटिव बेंक, नासिक- महाराष्ट्र
15- दक्कन अरबन कोऑपरेटिव बैंक, विजयपुर- कर्नाटक
16- ग्रह कोऑपरेटिव बैंक, गुना- मध्यप्रदेश